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दिल्ली सरकार ने वाहन चालकों को 5 हजार आर्थिक मदद की प्रक्रिया की शुरू - Sabguru News
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दिल्ली सरकार ने वाहन चालकों को 5 हजार आर्थिक मदद की प्रक्रिया की शुरू

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दिल्ली सरकार ने वाहन चालकों को 5 हजार आर्थिक मदद की प्रक्रिया की शुरू
Delhi government started the process of 5 thousand financial assistance to the drivers
Delhi government started the process of 5 thousand financial assistance to the drivers
Delhi government started the process of 5 thousand financial assistance to the drivers

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने लाॅकडाउन की वजह से आर्थिक संकट से जूझ रहे पब्लिक सेवा वाहन चालकों को एकबार पांच-पांच हजार रुपये वित्तीय मदद देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह राशि वाहन चालकों के बैंक खाते में भेजी जाएगी।

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने शनिवार को कहा सरकार पब्लिक सेवा वाहन जैसे ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी आदि से जुड़े चालकों को कोरोना वायरस के चलते किए गए लॉकडाउन के कारण उत्पन्न हालात में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह वित्तीय मदद की प्रक्रिया त्वरित होगी और वित्तीय मदद सीधे उनके बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। इससे उन्हें इस संकट के समय में बहुत मदद मिलेगी।

गहलोत ने कहा कि लाॅकडाउन की वजह से दिल्ली में पब्लिक सेवा वाहनों को 23 मार्च से सड़क पर उतरने पर पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है जिसके चलते ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ग्रामीण सेवा, फाटफाट सेवा, मैक्सी कैब, इको-फ्रेंडली सेवा, ई-रिक्शा और स्कूल कैब आदि पब्लिक सेवा वाहन से संबंधित चालक बेरोजगार हो गए हैं और वे आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक सप्ताह पहले पब्लिक सेवा वाहन से संबंधित लोगों की तकलीफों को कम करने के लिए आर्थिक मदद के तौर पर पांच-पांच हजार रुपये देने की घोषणा की थी।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद परिवहन विभाग ने पीएसवी (पब्लिक सेवा व्हीकल्स) प्रदाताओं को आर्थिक मदद देने के लिए कार्य योजना तैयार की है। दिल्ली सरकार के इस आर्थिक मदद का लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा, जिन्हें 23 मार्च तक पब्लिक सेवा व्हीकल का बैज (बिल्ला) मिला होगा। इसके अलावा, ऐसे व्यक्ति, जिनके ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता एक फरवरी 2020 या उसके बाद समाप्त हो गई है।

उन्होंने कहा कि कि आर्थिक मदद का लाभ सिर्फ उन्हीं पीएसवी धारकों को मिलेगा, जिनका बैंक खाता उनके आधार कार्ड से जुड़ा होगा। आर्थिक मदद प्राप्त करने के लिए पात्र लाभार्थी को आॅन लाइन आवेदन करना होगा। सरकार ने आॅनलाइन आवेदन करने के लिए एक साॅफ्टवेयर विकसित किया है। इसका लिंक दिल्ली परिवहन विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित होगा। पात्र लाभार्थी को फार्म भरने के दौरान पीएसवी बैज संख्या, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, लिंग और बैंक खाते से जुड़े आधार नंबर की जानकारी देनी आनिवार्य है। इसके लिए आवेदन परिवाहन विभाग की वेबसाइट पर 13 से 27 अप्रैल तक कर सकते हैं।

गहलोत ने कहा कि पीएसवी धारक दिल्ली परिवहन विभाग की वेबसाइट(htts://transport.delhi.gov.in/) पर जाकर आगामी 13 अप्रैल से आवेदन कर सकते हैं। 13 अप्रैल को सुबह 10 बजे के बाद वेबसाइट पर यह फार्म प्रदर्शित होने लगेगा। आगामी 27 अप्रैल तक आवेदन किया जा सकता है। किसी तरह की पूछताछ करने के लिए हेल्प लाइन नंबर भी जारी किया है। हेल्प लाइन नंबर 011-23930763 और 011-23970290 है। इस हेल्प लाइन नंबर पर रविवार को छोड़ कर अन्य कार्य दिवस पर सुबह 9ः00 बजे से शाम 6ः00 तक पूछताछ की जा सकती है।