नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी की एक विशेष अदालत ने कथित धनशोधन मामले में गिरफ्तार दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दी।
आय से अधिक संपत्ति से संबंधित धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 30 मई को जैन को गिरफ्तार किया था।
विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) गीतांजलि गोयल ने 13 जून को ईडी की ओर से दलीलें सुनने के बाद जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश पारित किया था। इसके ठीक अगले दिन 14 जून को जमानत याचिका पर दलीलें सुनने के बाद आदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।