नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया साइट फेसबुक और व्हाट्सएप की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के इन कंपनियों की नई प्राइवेसी पॉलिसी की जांच के आदेश को चुनौती दी गई थी।
न्यायमूर्ति नवीन चावला ने कहा कि सीसीआई के लिए व्हाट्सऐप की नयी गोपनीयता नीति के खिलाफ उच्चतम न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं के परिणाम की प्रतीक्षा करना विवेकपूर्ण होगा। अदालत ने कहा कि उसे फेसबुक और व्हाट्सऐप की याचिकाओं में सुनवाई लायक कुछ नहीं दिखा है जिसमें आयोग के जांच के आदेश में हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया है। न्यायालय ने दो याचिकाओं पर 13 अप्रैल को सुनवाई पूरी कर ली थी।
गौरतलब है कि नवीन चावला की अदालत ने 13 अप्रैल को फेसबुक और व्हाट्सऐप की दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई पूरी की थी। कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुये टिप्पणी की थी कि सीसीआई प्रभुत्व वाली स्थिति के दुरुपयोग की जांच को प्रतिबिंबित नहीं करता बजाय ऐसा लगता है कि ग्राहकों की निजता को लेकर चिंतित है। अदालत ने यह टिप्पणी सीसीआई के उस रुख पर की थी जिसमें उसने कहा था कि वह लोगों की निजता का उल्लंघन की जांच नहीं कर रहा जिसे उच्चतम न्यायालय देख रहा है।
सीसीआई ने अदालत में तर्क दिया था कि व्हाट्सएप नई निजी निजता नीति के तहत बहुत अधिक आंकड़े एकत्र कर सकता है और लक्षित विज्ञापन के दायरे में और उपयोगकर्ताओं को लाने के लिए ग्राहकों की अवांछित निगरानी कर सकता है।
फेसबुक और व्हाट्सएप ने सीसीआई के 24 मार्च के आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनकी नई निजता नीति के जांच करने के आदेश दिए हैं। इससे पहले केन्द्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि व्हाट्सएप ने 2011 के सूचना प्रौद्योगिकी नियमाें का उल्लंघन किया है।