नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ कथित बदसलूकी मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को भी सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई।
न्यायाधीश मुक्ता गुप्ता ने अमानतुल्ला जमानत मंजूर करते हुए कहा कि ओखला से आप के विधायक 20 दिन से जेल में हैं और इस मामले में उनसे अब और पूछताछ की जरूरत नहीं है।
दिल्ली पुलिस ने इस मामले में आप के दो विधायकों को गिरफ्तार किया था। उच्च न्यायालय ने देवली के विधायक प्रकाश जरवाल को भी गत नौ मार्च को सशर्त जमानत दी थी।
न्यायालय ने जरवाल को जमानत देते हुए चेतावनी दी थी कि भविष्य में यदि वह किसी गैरकानूनी गतिविधि में लिप्त पाए गए तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी। जरवाल को 20 फरवरी को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था।
मुख्य सचिव के साथ कथित बदसलूकी 19 फरवरी की मध्यरात्रि को मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर हुई थी। अंशु प्रकाश की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आप के दो विधायकों को गिरफ्तार किया था।
गुरुवार को दिल्ली की अदालत ने गिरफ्तार दोनों विधायकों की न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिन बढ़ाई थी। इससे पहले भी दोनों 14 दिन न्यायिक हिरासत में रहे थे।
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने स्थिति रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया कि खान के खिलाफ 12 आपराधिक मामले थे, जिनमें से तीन में उन्हें आरोप मुक्त किया जा चुका है।