नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रख्यात कथक कलाकार पंडित बिरजू महाराज को दिल्ली में आवंटित सरकारी आवास खाली करने की केंद्र सरकार के नोटिस पर रोक लगा दी है।
न्यायमूर्ति विभू बखरू की अवकाशकालीन पीठ ने इस संबंध में केंद्र सरकार से जवाब दाखिल करने को भी कहा है। कथक गुरु ने 31 दिसंबर तक आवंटित आवास खाली करने के केंद्र की नोटिस को चुनौती देते हुए उसे रद्द करने की मांग की है।
न्यायालय ने बुधवार को जारी एवं गुरुवार को उपलब्ध अपने आदेश में कहा कि उपरोक्त के संदर्भ में नौ अक्टूबर 2020 को जारी नोटिस पर अगली सुनवाई तक रोक लगायी जाती है।श्
कथक गुरु बिरजू महाराज की ओर से वरिष्ठ वकील अखिल सिब्बल के साथ वकील वेदांत वर्मा, विभोर कुश और फारेहा अहमद खान अदालत में पेश हुए।
गौरतलब है कि कुछ अन्य प्रसिद्ध कलाकारों को भी इसी प्रकार की नोटिस जारी की गयी हैं जिन पर न्यायालय ने रोक लगा रखी है तथा ये मामले फिलहाल लंबित हैं।