नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा वह कि फिल्म अभिनेत्री जूही चावला पर अदालत का समय बर्बाद करने के एक मामले में हर्जाने को कुछ शर्तों के साथ 20 लाख रुपए से घटाकर दो लाख रुपए तक करने पर विचार करेगा।
फिल्म अभिनेत्री ने 5-जी टेलीकॉम टेक्नोलॉजी को पर्यावरण के लिए हानिकारक बताते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी। अदालत ने इस याचिका को प्रचार का एक माध्यम बताते हुए इसे अदालत का समय बर्बाद करने वाला बताया था तथा इसके लिए चावला को 20 लाख रुपए हर्जाने के तौर पर जमा कराने का आदेश दिया था। फिल्म अभिनेत्री ने हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील की थी।
न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत की पीठ ने अभिनेत्री की अपील पर सुनवाई के बाद हर्जाने की राशि कम करने का संकेत देते हुए कहा कि अभिनेत्री की लोकप्रियता का उपयोग ‘समाज की भलाई’ के लिए किया जा सकता है। उन्हें कुछ सार्वजनिक कार्य करने होंगे। पीठ ने कहा कि उन्हें दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यक्रम में शामिल होना पड़ सकता है। मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी।
इससे पहले फिल्म अभिनेत्री ने 23 दिसंबर को शीर्ष सुनवाई करने की गुजारिश अदालत से थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने अस्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए 25 जनवरी की तारीख मुकर्रर की थी।