नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली सरकार के चर्चित शराब घोटाला मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी के नेता एवं संचार प्रभारी विजय नायर को गुरुवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने अभियोजन पक्ष केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के बाद अपने आदेश में कहा कि जांच के इस स्तर पर श्री नायर को अब पुलिस हिरासत में भेजे जाने की ज़रूरत नहीं है और 20 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का आदेश पारित कर दिया।
सीबीआई ने दर्ज प्राथमिकी में कथित रूप से दिल्ली सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए बनायी गयी शराब नीति को तैयार और लागू करने में बहुत सी अनियमितताएं बरती जाने की बात कही। कई अज्ञात लोगों को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न तरह की भूमिकाएं निभाने के लिए खड़ा किया गया और लाइसेंसधारकों को गलत तरीके से फायदे दिलाने के लिए काम किया गया।
दिल्ली सरकार की शराब नीति को लेकर गिरफ्तार किये गये आप नेता विजय नायर को सीबीआई ने विशेष न्यायालय के समक्ष पेश किया और अदालत से उसकी न्यायिक हिरासत की मांग की। इससे पहले शराब घोटाला मामले मे ंआरोपी नायर को छह अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया था।