नई दिल्ली। दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल ने राजधानी के अस्पतालों में केवल दिल्ली के मरीजों के कोरोना इलाज संबंधी अरविंद केजरीवाल सरकार के फैसले को पलट दिया है और अब दिल्ली के अस्पतालों में अन्य राज्यों के लोगों का इलाज भी संभव हो सकेगा।
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के अध्यक्ष के रूप में बैजल ने सोमवार को जारी एक आदेश में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के तहत ‘जीवन का अधिकार’ के अभिन्न अंग के रूप में स्वास्थ्य के अधिकार को समय समय पर सही ठहराया है।
बैजल ने अपने आदेश में कहा कि अधिनियम की धारा 18 (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का बतौर डीडीएमए अध्यक्ष इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से संबंधित सभी विभागों और अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है, कि दिल्ली के निवासी नहीं होने के आधार पर किसी भी रोगी का इलाज से इनकार नहीं किया जाएगा।
इसके अलावा राज्यपाल बैजल ने सिर्फ लक्षण वाले मरीजों की कोरोना जांच के राज्य सरकार के फैसले को भी पलटते हुए कह कि बिना लक्षण वालों की भी जांच करायी जाए।
गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरावाल ने रविवार को घोषणा की थी कि दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में केवल दिल्लीवासियों का इलाज होगा और दिल्ली में स्थित केंद्र सरकार के अस्पतालों में सभी का इलाज होगा। केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली कैबिनेट ने कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर यह फैसला लिया है।