नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 2020 दिल्ली दंगों के आरोपी आम आदमी पार्टी के पूर्व निगम पार्षद ताहिर हुसैन की अपील सोमवार को ठुकरा दी।
ताहिर ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमों पर रोक लगाने की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय के इनकार के बाद शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया, जहां 16 अक्टूबर को ताहिर की याचिका खारिज कर दी गई थी।
शीर्ष अदालत ने याचिका खारिज करते हुए इस तथ्य पर गौर किया कि उच्च न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 जनवरी की तारीख मुकर्रर की है।
ताहिर के खिलाफ 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उन पर दंगे भड़काने और अवैध हथियार रखने समेत कई अन्य संगीन आरोप हैं। इस मामले में वह 16 मार्च 2020 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है।