नयी दिल्ली देश में एक सितंबर से यातायात के नये नियम चलन में आ गए हैं। इसके बाद यातायात नियमों का उल्लंघन करना कितना भारी पड़ेगा, यह समाचार इसकी बानगी है।
पूर्वी दिल्ली के गीता कालोनी में रहने वाले दिनेश मदान नामक एक व्यक्ति का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के गुरुग्राम में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर चालान हुआ है। चालान की रकम इतनी अधिक है कि उतनी कीमत उस युवक की स्कूटी की भी नहीं होगी।
गीता कालोनी में रहने वाले दिनेश दिल्ली से सटे गुरुग्राम गए थे। वहां उनका चालान हुआ है। चालान गुरुग्राम की जिला अदालत के पास हुआ है। विभिन्न यातायात उल्लघंन के मामलों में कुल 23 हजार रुपए का चालान किया गया है।
दिनेश दुपहिया तो चला रहे थे। उनके पास न तो लाइसेंस था, न ही वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) और न ही बीमा के कागज थे। इसके अलावा प्रदूषण संबंधी का प्रमाणपत्र नहीं था और ऊपर से दिनेश ने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ था।
नये नियमों के अनुसार बिना लाइसेंस और आर सी नहीं होने का पांच-पांच हजार रुपए, वाहन बीमा नहीं होने का दो हजार और पर्यावरण प्रमाणपत्र नहीं होने का 10 हजार रुपए का चालान किया गया है। बिना हेलमेट का चालान एक हजार रुपए का है और इस प्रकार कुल 23 हजार रुपए का चालान हुआ है।
चालान दो सितंबर को दोपहर बाद 12 बजकर 55 मिनट पर हुआ है। चालान कटने का स्थान जिला अदालत की विपरीत दिशा में है। दिनेश गीता कालोनी के 7/ 33 के निवासी है। दिनेश का अदालत के लिए चालान हुआ है और उन्होंने इसे जमा नहीं किया है।