हनुमानगढ़। राजस्थान के हनुमानगढ़ में बालकों का लैंगिक अपराधों से सरंक्षण अधिनियम (पोक्सो एक्ट) मामलों की विशेष अदालत ने नई दिल्ली की एक किशोरी को एक लाख रुपए में खरीद कर अनेक लोगों से वेश्यावृत्ति करवाए जाने के चार वर्ष पुराने बहुचर्चित प्रकरण में पांच आरोपियों को दस-दस साल के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।
न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने मुख्य आरोपी मंजू अग्रवाल (58) निवासी सुरेशिया, उसकी पुत्रवधू सोनू अग्रवाल (32) एवं पुत्र मृकेश अग्रवाल (34) को धारा 347 के तहत तीन वर्ष की सजा एवं 500 रुपए जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं देने पर एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए।
इन तीनों को धारा 328 के तहत पांच-पांच वर्ष की सजा एवं दो-दो हजार रुपए जुर्माना, धारा 368 के तहत तीन-तीन वर्ष की सजा एवं पांचःपांच सौ रुपए जुर्माना एवं पोक्सो एक्ट की धारा के तहत 10-10 वर्ष की सजा एवं 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पीटा एक्ट की धारा 3 के तहत एक-एक वर्ष, धारा 5 के तहत तीन-तीन एवं धारा 6 के तहत सात-सात वर्ष का कारावास एवं इन तीनों धाराओं के तहत दो-दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं भरने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।