नई दिल्ली। दिल्ली के एक ट्रक चालक पर ओवरलोडिंग के मामले में दो लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि ट्रक को मुकरबा चौक के पास रोका गया जहां उस पर ओवरलोडिंग का संदेह होने पर ट्रक चालक पर दो लाख पांच सौ रुपए का जुर्माना लगाया गया।
दरअसल ट्रक चालक पर किए गए चालान के मुताबिक ओवरलोडिंग के लिए उस पर 20000+36000 रुपए (ट्रक पर 18 टन अतिरिक्त माल लदा हुआ था), ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने पर 5000 का जुर्माना, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं होने के लिए 10 हजार रुपए, फिटनेस सर्टिफिकेट एवं प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट नहीं होने और परमिट उल्लंघन के लिए 10-10 हजार रुपए, ईंश्योरेंस नहीं होने पर चार हजार रुपए, सीट बेल्ट नहीं लगाने के लिए एक हजार रुपए तथा निर्माण के काम में प्रयुक्त होने वाले सामानों को बिना कवर के रखने के एवज में 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
चालान की रकम ड्राइवर और उसके साथ-साथ उसके मालिक को भी उतनी ही राशि का भुगतान करना होगा। इसतरह चालान की कुल रकम दो लाख पांच सौ रुपए तक जा पहुंची। फिलहाल इसके भुगतान के बारे में अभीतक कोइ्र जानकारी नहीं मिल सकी है। एक सितंबर से लागू मोटर वाहन संशोधित कानून 2019 के तहत वाहन चलाने के दौरान पाई जाने वाली विभिन्न गलतियों के एवज में किए जाने वाले जुर्माना राशियों में भारी वृद्धि की है। इस कानून का राष्ट्रीय राजधानी समेत कई राज्यों में पालन किया जा रहा है।
गत एक सितंबर को दिल्ली पुलिस ने यातायात कानून तोड़ने वाले 3900 चालकों को पकड़ा था और उनसे जुर्माना के तौर पर मोटी राशि वसूल की गई थी।