अजमेर। अजमेर में अदालत ने लोकसेवा के प्रति गैर जिम्मेदाराना कार्य पर देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त गिरीश बच्चानी एवं निरीक्षक ओमप्रकाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज एवं जांच करने के आदेश दिए हैं।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या तीन के न्यायाधीश राजेश मीणा ने सोमवार को यह आदेश दिए। न्यायाधीश ने दोनों को इस मामले में लोकसेवा के पद पर रहते हुए लापरवाही का दोषी माना और पांच हजार रुपए के जुर्माने के साथ अदालत में तलब करने के साथ दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने एवं पूरे मामले की जांच स्वयं द्वारा करने के आदेश दिए। मामले में अगली सुनवाई पच्चीस अक्टूबर को तय की गई है।
उल्लेखनीय है कि पुष्कर में संचालित रामनाथ गोदूराम संस्कृत पाठशाला के प्रबंधक श्यामसुंदर के खिलाफ रिकॉर्ड में हेराफेरी की 9 अप्रेल 2013 को सहायक आयुक्त अजमेर में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसकी रिपोर्ट तीन साल बाद दी गई, जिससे के खिलाफ देवस्थान आयुक्त उदयपुर में अपील की गई।
इसके बाद निरीक्षक ओमप्रकाश ने एक बार फिर सहायक आयुक्त के जरिए रिपोर्ट में हेरफेर कर पुनः पेश की, जिसकी शिकायत भी कलेक्टर को की गई। कलक्टर ने जांच बैठाई लेकिन उसके बाद भी सही दिशा में जांच न कर मामले में गोलमोल जवाब पेश किया गया। इसके बाद परिवादी चंद्रशेखर बंसल को न्यायालय का सहारा लेना पड़ा।