कोच्चि। केरल में एक अदालत ने अभिनेता दिलीप द्वारा पिछले वर्ष अपहृत हुई एक मलयाली अभिनेत्री के साथ छेड़छाड़ का वीडियो मांगने की अपील खारिज कर दी। दिलीप इस मामले में सह-आरोपी हैं।
अभिनेत्री को कोच्चि के पास से अगवा कर कथित रूप से एक कार में लगभग दो घंटे शारीरिक उत्पीड़न करने के बाद एक फिल्म निर्देशक के आवास के पास फेंक दिया गया था।
अंगमली जिला अदालत ने अभिनेत्री की गोपनीयता के मद्देनजर और वीडियो के दुरुपयोग की आशंका के चलते वीडियो को देने से मना कर दिया।
अपहरण का मामला फरवरी 2017 का है जब अभिनेत्री अपने घर से कोच्चि जा रही थीं। इस मामले का मुख्य आरोपी पल्सर सुनी है।
दिसंबर 2017 में अदालत ने अभिनेता दिलीप के अलावा कुल 12 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट मंजूर की थी। दिलीप की पूर्व पत्नी मंजू वारियर मामले की मुख्य गवाह हैं। 650 पन्नों की चार्जशीट में कम से कम 50 गवाह सिनेमा उद्योग से हैं।
दिलीप को 10 जुलाई 2017 को गिरफ्तार कर लिया गया था और 85 दिन जेल में रहने के बाद उन्हें सशर्त जमानत मिल गई थी।
दिलीप को मामले में 700 से ज्यादा सबूत दिए गए जिनमें कथित उत्पीड़न की तस्वीरें भी थीं लेकिन कथित उत्पीड़न का वीडियो दिलीप को नहीं दिया गया।
दिलीप और उनके अधिवक्ता को हालांकि वीडियो देखने की अनुमति दी गई। उनके अभिवक्ता के अनुसार दिलीप ने वीडियो की प्रमाणिकता पर शक करते हुए उसकी एक प्रति मांगी थी।