सिरोही। कोरोना के संभावित संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के तहत अब जिले मे सेम्पल कलेक्शन के लिए नए कलेक्शन सेंटर स्थापित किये गए हैं। वहीं लॉक डाउन 2 की समय सीमा निकट आने से पहले जिले में कौन कौन से प्रतिष्ठान खुल सकेंगे इसका आदेश भी जिला कलेक्टर ने निकाल दिया है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकार डॉ राजेश कुमार ने सबगुरु न्यूज को बताया कि सिरोही जिले चिकित्सालय के अलावा आबूरोड, पिंडवाड़ा, शिवगंज सीएचसी पर भी कोविड 19 के संदिग्धों के स्वाब के सेम्पल लेने शुरू कर दिए हैं। रविवार से रेवदर में भी सेम्पल कलेक्शन शुर कर डिय जाएगा। इसके लिए सम्बंधित सीएचसी पर सुरक्षा के सभी उपकरण मुहैया करवा दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि अन्य स्थानों से बार बार जिला चिकित्सालय पर लोगों को लाने ले जाने में होने वाली समस्या को देखते हुए ये व्यवस्था की गई है।
-ग्रामीण क्षेत्र में ये प्रतिष्ठान खुल सकेंगे
जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद ने बताया कि जिले में कोविड 19 के संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉक डाउन के तहत संशोधित आदेश के तहत खोले जाने वाले प्रतिष्ठानों के आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में रेस्टोरेंट, खाद्य पदार्थ के ठेले-दुकानें, सलून और पार्लर को छोड़कर सभी दुकाने सिंगल शॉप खोली जा सकेंगी। लेकिन कॉम्प्लेक्स और मार्केट में दुकानें नहीं खोली जाएंगी। जो दुकानें खोली जा सकेंगी उनमे भी 50 प्रतिशत स्टाफ ही काम करेगा और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जाना होगा। मास्क या फेस कवर पहनना जरूरी होगा।
–मुनिसिपल क्षेत्र में खुल सकेंगी ये शॉप्स
नगर निकाय क्षेत्र में भी रेस्टोरेंट, खानपान के ठेले, सलून और पार्लर खोलने पर रोक है। वो सभी पंजीकृत दुकाने जो रिहायशी कॉलोनी के निकट की दुकानें जो किसी घने मार्किट का हिस्सा नहीं है, वो खुल सकेंगी। गली सिंगल शॉप या दो तीन दुकानें जो किसी बाजार या मार्किट कॉम्प्लेक्स का हिस्सा नहीं है वो खुल सकेंगी।
राजस्थान गृह मंत्रालय के आदेशानुसार इसके तहत इलेक्ट्रिक पंखों की दुकानें, प्रीपेड मोबाइल के रिचार्ज के आउटलेट्स तथा स्टेशनरी की दुकाने खुल सकेंगी। स्टेशनरी की दुकानों पर होम डिलीवरी को प्रोत्साहित करने के भी निर्देश हैं जिससे कि वहां पर भीड़ नहीं लग सके। इसके लिए जिला प्रशासन को दुकानदारों को होम डिलीवरी में लगने वाले वाहनों और कार्मिको को पास मुहैया करवाने में सहयोग करने को भी कहा गया है। लेकिन इसमे भी शर्त यही रहेगी कि ये किसी कॉम्प्लेक्स या मार्किट का हिस्सा ना हो।
-15 अप्रेल के आदेश में ही संशोधन
दरअसल, गृह मंत्रालय द्वारा हॉट स्पॉट और कंटेन्मेंट क्षेत्र के बाहर जो व्यावसायिक गतिविधि शुरू करने के शुक्रवार को आदेश जारी किए गए हैं वो 15 अप्रेल को जारी वृहद आदेश में ही संशोधन के तौर पर जोड़े गए हैं। ग्रीन जोन में हॉट स्पॉट और कंटेन्मेंट क्षेत्र के बाहर 15 अप्रेल के आदेश के तहत शुरु की गई गतिविधियां यथावत रहेंगी।
-प्रवासियों को लेकर चल रहा है ये
जिले के काफी लोग राज्य के बाहर कमाने गए हैं लम्बे अरसे से ये लॉक डाउन के दौरान जिले में आने की मांग कर रहे हैं। जिला कलेक्टर ने बताया कि इन प्रवासियों को लाने के सम्बन्ध में बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक कोई आदेश नहीं आया है।
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