SABGURU NEWS | जौनपुर, उत्तर प्रदेश में जौनपुर की एक अदालत ने एकतरफा प्यार में विफल रहने पर युवती पर तेजाब फेंक कर झुलसाने वाले अभियुक्त को सात साल का कारावास तथा दस हजार रूपये का जुर्माना लगाया।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार सिंगरामऊ क्षेत्र के आहोपुर गांव निवासी शकुन्तला ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी कि खनपुर गांव निवासी डॉ0 रामजी उसके पति का इलाज करने के लिए घर पर आता था। वह उसकी पुत्री कल्पना पर गलत निगाह रखता था। कल्पना की शादी 22 अप्रैल 2012 को तय थी।
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बेटी की शादी के चार दिन पूर्व 18 अप्रैल डॉ रामजी ने तेजाब उसके चेहरे पर फेंक दिया। एसिड अटैक में उसकी बेटी का चेहरा तथा शरीर का काफी भाग जल गया। सिंगरामऊ पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विवेचना कर मुकदमे में आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम ) राहुल आनंद ने कल इस मामले की सुनवाई के बाद आरोपी डॉ0 रामजी को दोषी करार देते हुये सात साल का कारावास तथा दस हज़ार रुपये जुर्माना लगाया।। अदालत ने जुर्माने की रकम से आठ हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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