हनुमानगढ़। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में नोहर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने दहेज के लिए पत्नी एवं पुत्र की हत्या करने के मामले में गुरुवार को मृतका के पति एवं सास को दस दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
न्यायाधीश (संख्या एक) पुखराज गहलोत ने आरोपी महावीर जाट और उसकी मां खींवणी देवी को पत्नी गोमती देवी और पुत्र दीपक की मौत के लिए दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई। दोनों आरोपियों पर पांच पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
मामले के अनुसार 31 अक्टूबर 2015 को पल्लू थाना क्षेत्र के बिसरासर गांव में महावीर की पत्नी गोमती देवी और पुत्र दीपक की डिग्गी में डूबने से मौत हो गई थी। मृतका के भाई मोहर सिंह जाट ने महावीर एवं उसकी मां पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया था।