अहमदाबाद | गुजरात हाई कोर्ट ने 2654 करोड़ रूपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले के एक प्रमुख आरोपी और वडोदरा स्थित बिजली उपकरण निर्माता कंपनी डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के प्रोमोटर सुरेश भटनागर को आज जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति जे बी पारडीवाला की अदालत ने मेहता को जमानत दी। ज्ञातव्य है कि हाई कोर्ट ने ही गत 11 जून को इस मामले के एक अन्य आरोपी तथा मेहता के पुत्र और कंपनी के प्रबंध निदेशक अमित भटनागर को अमेरिका में उनकी पुत्री की पढ़ाई के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए 20 दिन की अंतरिम जमानत दी थी।
अमित भटनागर, सुरेश भटनागर और उनके दूसरे पुत्र तथा कंपनी के संयुक्त प्रबंध निदेशक सुमित भटनागर को सीबीआई ने गत 14 अप्रैल को उदयपुर के एक होटल से गिरफ्तार किया था। उन पर 11 बैंकों से 2654 करोड़ की अधिक राशि का ऋण लेकर नहीं लौटाने का आरोप है।
सीबीआई ने इस मामले में एक मुकदमा दर्ज किया है। इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग भी अलग से पड़ताल कर रहे हैं। तीनों ही एजेंसियों ने इस मामले में उनके घरों, कार्यालयों और अन्य ठिकानों पर छापेमारी की थी।