नई दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पुराने वाहनों की बिक्री और पंजीकरण को सरल तथा पारदर्शी बनाने के लिए एक अधिसूचना जारी की है।
मंत्रालय ने कहा है कि देश में पूर्व स्वामित्व वाली कार का बाजार धीरे-धीरे मजबूत हो रहा है और हाल के वर्षों में ऑनलाइन मार्केट के कारण पुराने वाहनों की खरीद और बिक्री के बाजार को और बढ़ावा मिला है। पुराने वाहनों की बिक्री और खरीद के बाजार की बढती लोकप्रियता को देखते हुए इसके कारोबार को सरल बनाने के संबंध में मंत्रालय ने 12 सितंबर को एक अधिसूचना जारी की है।
मसौदा अधिसूचना में कहा गया है कि मौजूदा इकोसिस्टम में इस बाजार को नए मालिक को वाहन के हस्तांतरण के दौरान आने वाली बाधाएं, तीसरे पक्ष को क्षतिपूर्ति संबंधी देनदारियों से जुड़े विवाद, चूककर्ता के निर्धारण में कठिनाई जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। मंत्रालय ने पूर्व स्वामित्व वाले वाहनों की बिक्री में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए व्यापक नियामक इकोसिस्टम बनाने के वास्ते मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन का प्रस्ताव किया है।
मंत्रालय के अनुसार प्रस्तावित नियमों में जो प्रमुख प्रावधान किए गए हैं उनमें डीलरों के लिए प्राधिकार प्रमाण-पत्र की व्यवस्था की गई है तथा पंजीकृत मालिक और डीलर के बीच वाहन सौंपने की सूचना प्रक्रिया के विवरण को विस्तृत बनाया गया है। नए प्रावधान में डीलरों को अपने कब्जे में रखे मोटर वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण, फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण, पंजीकरण प्रमाण पत्र की अनुलिपि, अनापत्ति प्रमाण पत्र, स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए आवेदन करने का अधिकार दिया गया है।
इसके साथ ही नियमों से पंजीकृत वाहनों के बिचौलियों तथा डीलरों की पहचान करने और उन्हें सशक्त बनाने में मदद मिलने के साथ-साथ ऐसे वाहनों की बिक्री या खरीद के दौरान किसी किस्म की धोखाधड़ी से बचने के लिए पर्याप्त सुरक्षा हासिल होने की उम्मीद है। सभी हितधारकों से तीस दिनों की अवधि के भीतर टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।