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दिल्ली में शराब पीने की उम्र कम करने के मामले में केजरीवाल सरकार को नोटिस
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दिल्ली में शराब पीने की उम्र कम करने के मामले में केजरीवाल सरकार को नोटिस

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दिल्ली में शराब पीने की उम्र कम करने के मामले में केजरीवाल सरकार को नोटिस
Drinking age limit to lower in Delhi? HC seeks response from AAP government on a PIL
Drinking age limit to lower in Delhi? HC seeks response from AAP government on a PIL

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में शराब पीने की वैध उम्र 25 साल से कम करने संबंधी एक याचिका पर आज केजरीवाल सरकार को नोटिस जारी किया।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता कुश कालरा की याचिका की सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए नौ अक्टूबर तक जवाब तलब किया। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए नौ अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की।

याचिकाकर्ता ने अपनी वकील चारु वली खन्ना के जरिये दायर याचिका में दिल्ली आबकारी कानून, 2009 की धारा 23 को निरस्त करने की मांग की है, जिसके तहत राजधानी में शराब पीने की वैध उम्र 25 साल रखी गई है।

याचिकाकर्ता ने गोवा और सिक्किम जैसे राज्यों का हवाला देते हुए कहा है कि इन राज्यों में शराब पीने की कानूनी उम्र 25 वर्ष से कम है और राजधानी में इसे 25 वर्ष रखना समानता के अधिकार का उल्लंघन है।