दुबई। संयुक्त अरब अमीरात के मुख्य शहर दुबई में अगर आप घूमने गए हैं अथवा वहां रह रहे हैं आैर आपकी परिधान देश की तय मानक के अनुरूप नहीं है तो आपको छह से तीन साल की जेल हो सकती है और निर्वासन की नौबत भी आ सकती है।
दुबई की एक महिला के इस संबंध में ट्विटर पर एक वीडियो डालने के बाद यूएई सरकार की आधिकारिक वेब साइट पर पर्यटकों और अन्य लोगों से इस्लामिक मूल्यों के अनुसार देश की मर्यादा का पालन करने के लिए कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर सजा की बात कही गई है।
दरअसल महिला ने जो वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया है, वह काफी वायरल हो गया है। महिला ने वीडियो पोस्ट करके कहा कि उसने एक महिला की परिधान को तय मानकों के अनुरूप नहीं पाया और उसने इसके बारे में मॉल के सुरक्षाकर्मियों को बताया। उन्होंने उसे बदन ढंकने के लिए ‘अबाया’ मुहैया कराया।
लीगल कंपनी आशीष मेहता एडं एसोसिएट के सह प्रबंधक आशीष मेहता ने खलीज टाइम्स को बताया है कि देश में पहनावे को लेकर कोई कानून नहीं है लेकिन संघीय दंड संहिता की धारा 358 के अंतर्गत व्यवस्था है कि महिला और पुरुष के परिधान से अगर देश की मर्यादा को चोट पहुंची तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
इसके तहत उन्हें छह से तीन साल की जेल की सजा हो सकती है और उन्हें देश से बाहर भी किया जा सकता है। इस धारा के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से किये गये किसी भी व्यक्ति के व्यवहार, उनकी परिधान अथवा किसी भी अन्य तरह के काम से देश की गरिमा धूमिल होती है तो व्यक्ति विशेष को सजा हो सकती है।
यहां रह रहे लोगों आैर पर्यटकों का कर्तव्य है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे कपड़ों में नहीं निकलें जिससे उन पर जुर्माना हो सके। उन्होंने कहा कि देश में स्वीमिंग सूट की अनुमति नहीं है। महिलाएं अगर स्कर्ट अथवा शॉर्ट पहनती हैं तो उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे घुटने से नीचे हैं और यह नियम पुरुषों के साथ भी लागू होता है।
उन्हें भी घुटने से नीचे शॉर्ट पहना है और ऐसे कमीज अथवा टी शर्ट नहीं पहनने हैं जिनसे अभ्रदता झलकती है। उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परिधान ऐसा नहीं होनी चाहिए जिससे उन्हें देखने वालों को झिझक और शर्म का सामना करना पड़े।