श्रीनगर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जम्मू- कश्मीर क्रिकेट संघ (जेकेसीए) में कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और चार अन्य के खिलाफ पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज की है। अदालत ने इस मामले में आरोपियों को 27 अगस्त को कोर्ट में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है।
यह मामला क्रिकेट संघ में 113 करोड़ रुपए से अधिक के कथित गबन से संबंधित है, जब इसकी अध्यक्षता नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष श्री अब्दुल्ला कर रहे थे। यह कथित घोटाला 2012 में सामने आया था।
ईडी के एक प्रवक्ता ने कहा कि अदालत ने शिकायत का संज्ञान लिया है और आरोपी लोगों को 27 अगस्त को अदालत के समक्ष पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है। पूरक अभियोजन शिकायत धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष श्रीनगर में जून में दायर की गई है।
ईडी इस मामले में अब्दुल्ला और जेकेसीए के अन्य सदस्यों के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है। ईडी ने अब्दुल्ला से कई बार पूछताछ की है और आखिरी बार उन्हें 31 मई को जांच एजेंसी ने तलब किया था। अब्दुल्ला को तलब करने पर उनकी पार्टी ने आरोप लगाया था कि इसे आगामी चुनावों से जोड़ा गया है।
ईडी का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर एक प्राथमिकी पर आधारित है, जिसमें 2002 से 2012 तक जम्मू-कश्मीर क्रिकेट निकाय में धन के दुरुपयोग से संबंधित अब्दुल्ला और पूर्व जेकेसीए पदाधिकारियों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था।
सीबीआई ने जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेश पर 2015 में जम्मू-कश्मीर पुलिस से मामले को अपने हाथ में ले लिया था। ईडी ने पूर्व सीएम की करीब 12 करोड़ रुपए की व्यावसायिक और आवासीय संपत्तियों को पहले ही कुर्क कर लिया था।