अलवर। अलवर शहर के बहुचर्चित धर्मवीर हत्या प्रकरण में आठ आरोपियों को आजीवन कारावास एवं सताईस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई हैं।
विशिष्ठ न्यायाधीश (अनुसूचित जाति-जन-जाति प्रकरण) के पीठासीन अधिकारी जगेन्द्र अग्रवाल ने आज इस मामले में चेतन, दिनेश सहित आठ आरोपियों को यह सजा सुनाई।
इस मामले में अन्य आरोपी पंकज मीणा, सचिन मीणा, मनमोहन उर्फ तेजू कायस्थ, इन्द्रपालसिंह राजपूत, इमाम हसन शेख मुसलमान तथा रोहित उर्फ रोहिन सुनार घटना के समय नाबालिग होने के कारण इन आरोपियों के संबंध में प्रकरण किशोर न्यायालय बोर्ड अलवर काे भेज दिया गया।
उल्लेखनीय है कि छह नवम्बर 2000 को धर्मवीर का अपहरण कर आजाद नगर कॉलोनी स्थित रामकिशन के मकान में उसकी हत्या कर दी गई थी।