गया। बिहार के गया जिले की एक अदालत ने चिकित्सक दंपती के अपहरण मामले में मंगलवार को आठ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) सच्चिदानंद सिंह की अदालत ने मामले में सुनवाई के बाद अपहरणकांड के मुख्य अभियुक्त अजय सिंह के अलावा सात अन्य के अलावा मृत्युंजय सिंह उर्फ बबलू सिंह, अनिल सिंह, अमित सिंह, राहुल कुमार सोनी उर्फ बिट्टू, विजय सिंह, अमित कुमार सिंह और सुनील सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
साथ ही अदालत ने अजय सिंह को 50 हजार रुपए का जुर्माना भी किया। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर उसे दो साल की सजा अलग से भुगतनी होगी। इसी तरह अन्य अभियुक्त पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। राशि नहीं देने पर उन्हें एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015 में डॉक्टर पंकज गुप्ता और उनकी पत्नी शुभ्रा गुप्ता को झारखंड राज्य के गिरीडीह शहर से गया आने के दौरान बाराचट्टी थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 से अपहरण कर लिया गया था और उन्हें उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में ले जाकर रखा गया था।
पुलिस की कार्रवाई के बाद अपहर्ताओं ने डाक्टर दंपती को रिहा कर दिया था। इस मामले में गया पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस की सहायता से कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था।