मुंबई। मुंबई की बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम(पॉक्सो) की विशेष अदालत ने सेन्ट्रल मुंबई के एक मस्जिद में अरबी भाषा की शिक्षा देने वाले एक 70 वर्षीय शिक्षक को 12 वर्ष की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में उम्र कैद की सजा सुनायी है।
दोषी शिक्षक नियाज हसन को पिछले सप्ताह सजा सुनाई गई थी लेकिन आदेश की प्रति आज मीडिया को उपलब्ध कराई गई। रिपोर्ट के अनुसार आरोपी को 17 जनवरी 2013 को गिरफ्तार किया गया था। लडकी के पिता ने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।
पीडिता लड़की दिसंबर 2012 को स्कूल से अन्य लड़कियों के साथ घर आ रही थी। दोषी ने लड़की को परीक्षा के कुछ नोट्स देने का वादा किया और मस्जिद के प्रथम मंजिल पर स्थित अपने कार्यालय में ले गया।
दोषी जब अंदर से कार्यालय का दरवाजा बंद किया तब अन्य लड़कियां वहां से भाग खड़ी हुई लेकिन पीडि़ता लडकी नोट्स के लिए वहीं खडी रही। दोषी ने मौके का फायदा उठाते हुए लड़की के साथ दुष्कर्म किया और इसका वीडियो भी बनाया।
इसी वीडियो के जरिए वह लड़की को मजबूर करता था। आरोपी द्वारा बनाए गए वीडियो को देख रहे तीन अन्य लोगों को भी पकड़ा गया था लेकिन उनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हो सका।