श्रीगंगानगर। राजस्थान में श्रीगंगानगर में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो एक्ट) मामलों की विशेष अदालत ने 11 वर्षीय बालक से कुकर्म करने के मामले में बुजुर्ग को आज 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा एवं 25 हजार का अर्थदंड लगाया।
विशिष्ट लोक अभियोजक नवप्रीतकौर संधू ने बताया कि हिंदूमलकोट थाना में घटना का मुकदमा 24 नवंबर 2017 को 11 वर्षीय पीड़ित बालक के पिता द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर नारायण राम उर्फ रामनारायण निवासी चक 5-डब्ल्यू, थाना केसरीसिंहपुर के खिलाफ दर्ज किया गया था।
बीकानेर जिले में श्री डूंगरगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव का निवासी यह बालक अपने परिवार के साथ हिंदुमलकोट क्षेत्र के एक गांव में रिश्तेदार का निधन हो जाने पर रखे गए पाठ भोग के अवसर पर आया था।
इस दौरान 23-24 नवंबर की रात को जब वह घर में सो रहा था, तभी नारायण राम उर्फ राम नारायण(75) ने उसे दबोच लिया। मुंह दबाकर जबरदस्ती उसके साथ अप्राकृतिक कुकर्म किया।
अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाह और 28 दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। न्यायाधीश ने आज निर्णय देते हुए नारायण राम को पोक्सो एक्ट में दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और 25 हजार का अर्थदंड लगाया।