नयी दिल्ली उच्चतम न्यायालय में कर्नाटक विधानसभा के अयोग्य करार दिये गए विधायकों की याचिका लंबित होने के कारण चुनाव आयोग 15 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को टालने पर सहमत हो गया है।
इन अयोग्य करार दिये गये विधायकों से संबंधित याचिका की उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के दौरान आयोग ने इन उपचुनाव को टालने पर अपनी सहमति व्यक्त की। न्यायमूर्ति एन वी रमन, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई 22 अक्टूबर निर्धारित की है।
गौरतलब है कि आयोग ने शनिवार को महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा के चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हुए 18 राज्यों की 64 विधानसभा सीटों के उपचुनाव भी साथ-साथ कराने की घोषणा की थी।
कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष ने 17 बागी विधायकों को अयोग्य करार कर दिया गया था। इन 17 विधायकों ने चुनाव आयोग काे भी इस मामले में पक्षकार बनाने की अदालत से अपील की थी। चुनाव आयोग के अधिवक्ता ने अदालत में शुरू में दलील दी थी कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा विधायकों को अयोग्य करार देने के कारण सीटें रिक्त हुई हैं। इसीलिए इन सीटों पर चुनाव होना चाहिये और इस पर रोक नहीं लगनी चाहिये।