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Election Commission issued notice to AAP national convener Kejriwal - Sabguru News
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आप के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिस

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आप के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिस
Election Commission issued notice to AAP national convener Kejriwal
Decision will be taken on Monday on Odd-Even
Election Commission issued notice to AAP national convener Kejriwal

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को नोटिस जारी किया।

आयोग ने केजरीवाल को यह नोटिस भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली प्रदेश इकाई के नेता नीरज की ओर से 14 जनवरी को दर्ज की गयी शिकायत की जांच के बाद जारी की है। शिकायत में कहा गया था कि दिल्ली बार एसोसिएशन की ओर से तीस हजारी अदालत में मकर संक्रांति और लोहिड़ी पर्व के मौके पर 13 जनवरी को वकीलों के समक्ष केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते घोषणा की थी। केजरीवाल ने कहा था, यदि अदालत परिसर मेें जमीन उपलब्ध कराई जाये तो यहां मोहल्ला क्लिनिक बनाया जाएगा।

गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा छह जनवरी को की गयी थी और उसी दिन से पूरे राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है। दिल्ली में आठ फरवरी को मतदान होगा और परिणामों की घोषणा 11 फरवरी को की जाएगी।

चुनाव आयोग ने केजरीवाल को नोटिस का जवाब शुक्रवार (31 जनवरी) शाम पांच बजे से पहले देने को कहा है। आयोग ने कहा है कि उक्त अवधि तक किसी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं प्राप्त होने की स्थिति में आयोग बगैर आपको सूचित किए इस संबंध मेंं निर्णय लेगा।

आयोग ने केजरीवाल के संबंध में दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें भी 13 जनवरी को आपकी ओर से की गयी घोषणा की पुष्टि होती है। रिपोर्ट में केजरीवाल के हवाले से कहा गया है कि, जहां तक मोहल्ला क्लिनिक की बात है हम सभी कोर्ट, सभी बार एसोसिएशन के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाने के लिए तैयार हैं। यदि आप हमें जगह दें करें तो हर जगह….हम मोहल्ला क्लिनिक बनवा देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार आपका (वकीलों का) पॉजीटिव सपोर्ट मिलेगा।

आदर्श चुनाव आचार संहिता के प्रावधानों के तहत राज्य या केंद्र में सत्तारूढ़ दल का कोई भी मंत्री या अधिकारी चुनाव के दौरान जन सुविधाओं को लेकर किसी प्रकार का वादा या घोषणा नहीं कर सकता।

चुनाव आयोग ने केजरीवाल की ओर से की गयी इस घोषणा (वादे) को आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना है।