जयपुर। राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी सभी गाइड़लाइंस की पालना सुनिश्चित करते हुए प्रदेश की 3848 ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव कार्यक्रम की आज घोषणा कर दी।
चुनाव आयुक्त पी एस मेहरा ने बताया कि इन सभी ग्राम पंचायतों में चार चरणों में चुनाव करवाए जाएंगे। पहले चरण में 28 सितंबर, दूसरे चरण में तीन अक्टूबर, तीसरे चरण में छह अक्टूबर और चैथे चरण में 10 अक्टूबर को मतदान होगा। सभी पंचायतों में सरपंच पदों के लिए ईवीएम मशीनों द्वारा और वार्ड़ पंच पदों के लिए मतदान मतपेटी द्वारा करवाए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए निर्वाचन की प्रत्येक गतिविधि में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों (निर्वाचनकर्मी, मतदाता, चुनाव लडने वाले अभ्यर्थी, पोलिंग एजेंट आदि) के लिए मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा एवं समय-समय पर हाथों को सैनेटाइज करना होगा। इसके अलावा प्रशिक्षण स्थल, मतदान केन्द्र एवं मतदान सामग्री संग्रहण स्थल को उपयोग से पूर्व सैनेटाइज करना होगा।
नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी के साथ एक ही व्यक्ति को रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रवेश दिया जाएगा। मतदाताओं को मतदान के समय मास्क लगाना अनिवार्य होगा। निर्वाचन लड़़ने वाले अथ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए जुलूस, रैली आदि में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड-19 की गाइडलाइनों का उल्लघंन तत्समय प्रवृत विधि के अनुसार दण्डनीय होगा।’
मेहरा ने बताया कि 3848 पंचायतों में चुनाव के लिए गठित मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की संख्या 1100 से घटाकर 900 कर दी गई, ताकि सोशल ड़िस्टेसिंग की पालना हो सके। इसके अलावा नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने एवं संवीक्षा के समय में 30 मिनिट की बढ़ोतरी की गई है। वहीं मतदान का समय एक घंटा बढाकर प्रातः 7.30 से सांय 5.30 तक रखा गया है ताकि एक साथ अधिक मतदाता एकत्रित न हो और सभी अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सकें। सोशल ड़िस्टेंसिंग के चलते ही चुनाव चार चरणों में रखा गया है।
उन्होंने बताया कि इन 3848 ग्राम पंचायतों में 35,968 वार्ड हैं, जिनमें एक करोड़ 28 लाख 23 हजार 785 पंजीकृत मतदाता हैं। इनमें 67 लाख सात हजार 732 पुरुष मतदाता, 61 लाख 15 हजार 979 और 74 थर्ड जेंड़र मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। इन पंचायतों की निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने के साथ ही राज्य की समस्त ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं पंचों के निर्वाचन पूर्ण हो जाएंगे। पंचायती राज संस्थाओं के जिला परिषद सदस्यों एवं पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए पृथक से घोषणा की जाएगी।