नई दिल्ली। सरकार ने ई-सिगरेटों, हीट-नॉट बर्न डिवाइस, वेप, ई-शीशा, ई-निकोटीन फ्लेवर्ड हुक्का और इसी प्रकार के उत्पादों सहित इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम के आयात, विनिर्माण, वितरण एवं विक्रय को प्रतिबंधित कर दिया है।
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के तस्करी निरोधक इकाई ने इस संबंध में अपने फील्ड अधिकारियों को एक परिपत्र जारी किया है जिसमें ड्रग कंट्रोलरों को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 का अनुपालन नहीं करने वाले आयातित कंसाइनमेंट्स के मामले में आयातक के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। परिपत्र में कहा गया है कि इन उत्पादों का आयात, विनिर्माण, वितरण एवं विक्रय नहीं किया जाना चाहिए।
सीबीआईसी का यह परिपत्र दिल्ली उच्च न्यायालय के इस संबंध में जारी आदेश के बाद आया है जिसमें उच्च न्यायालय ने केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के इसी तरह के एक परिपत्र पर कहा था कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी पत्र पर अमल करना राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं है।
मंत्रालय द्वारा गत 28 अगस्त को जारी परामर्श के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक पत्र जारी किया था जिसमें राज्यों से इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम और अन्य संबंधित उत्पादों के निर्माण, वितरण, बिक्री (ऑनलाइन) को प्रतिबंधित करने का आग्रह किया गया था। एक उपभोक्ता ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के इस मशविरा पत्र को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।