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Ericsson case : pay Rs 453 crore in four weeks or go to jail, supreme court tells Anil Ambani-एरिक्सन मामला : अनिल अम्बानी अवमानना के दोषी - Sabguru News
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एरिक्सन मामला : अनिल अम्बानी अवमानना के दोषी

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एरिक्सन मामला : अनिल अम्बानी अवमानना के दोषी
Ericsson case : pay Rs 453 crore in four weeks or go to jail, supreme court tells Anil Ambani
Ericsson case : pay Rs 453 crore in four weeks or go to jail, supreme court tells Anil Ambani

नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने एरिक्सन मामले में रिलायंस कम्युनिकेशन्स के अध्यक्ष अनिल अम्बानी एवं समूह की दो अन्य कंपनियों के अध्यक्षों को बुधवार को अदालत की अवमानना का दोषी करार दिया।

न्यायमूर्ति रोहिंगटन एफ नरीमन और न्यायमूर्ति विनीत शरण की पीठ ने अंबानी, रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड के अध्यक्ष सतीश सेठ तथा रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड की अध्यक्ष छाया वीरानी को अदालत के आदेश की अवमानना का दोषी पाया।

न्यायालय ने रिलायंस समूह की तीनों कंपनियों पर एक-एक करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया। यह जुर्माना राशि न्यायालय के विधिक सेवा प्राधिकरण को सौंपी जाएगी। यदि राशि नहीं सौंपी गई तो इसके लिए उसके अध्यक्ष को एक-एक महीने की जेल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

पीठ ने, हालांकि अंबानी को इस मामले में जेल की सजा से बचने के लिए चार सप्ताह के भीतर 453 करोड़ रुपए एरिक्सन को भुगतान करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के पास पहले से जमा राशि भी एरिक्सन को दिए जाने का आदेश भी दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि अम्बानी पैसा नहीं जमा कराते हैं तो उन्हें तीन महीने जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी।

न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि तीनों निदेशकों ने 550 करोड़ रुपए का भुगतान करने के उसके आदेश का बार-बार उल्लंघन किया।

अम्बानी ने आदेश का पालन न होने के लिए न्यायालय से बिना शर्त माफी भी मांगी लेकिन पीठ ने उनका माफीनामा ठुकराते हुए कहा कि तीनों अवमाननाकर्ताओं ने अदालत से झूठ बोला, जिससे न्यायिक प्रशासन प्रभावित हुआ। शीर्ष अदालत ने कहा कि तीनों ने जान-बूझकर एरिक्सन को भुगतान नहीं किया और उसके समक्ष दी गई अंडरटेकिंग पर अमल भी नहीं किया।

गौरतलब है कि अम्बानी ने एरिक्सन को 550 करोड़ रुपए भुगतान के लिए न्यायालय के समक्ष अंडरटेकिंग दी थी, लेकिन उन्होंने इसका भुगतान नहीं किया। आरकॉम को दो मौके (30 सितंबर 2018 और 15 दिसंबर 2018) दिए गए लेकिन उसकी ओर से भुगतान नहीं किए जाने के बाद एरिक्सन ने अदालत की अवमानना का मामला दर्ज कराया। इस बीच रिलांयस के प्रवक्ता ने कहा है कि कंपनी उच्चतम न्यायालय के आदेश पर अमल करेगी।