नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने कर्नाटक के भारतीय जनता पार्टी नेता योगेश गौड़ा की हत्या के आरोपी कांग्रस के पूर्व मंत्री विनय कुलकर्णी को जमानत पर रिहा करने का बुधवार को आदेश दिया।
न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की खंडपीठ ने कांग्रेस नेता को कुछ शर्तों के साथ रिहा करने का आदेश दिया। न्यायालय ने कुलकर्णी की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें आज से तीन दिन के भीतर निचली अदालत के समक्ष पेश करने और जमानत शर्तों को पूरा करने की स्थिति में रिहा करने का आदेश दिया। खंडपीठ की ओर से जमानत की शर्तों के अनुसार कुलकर्णी को धारवाड से जिलाबदर रहना होगा। उन्हें बेंगलूर में रहने की इजाजत दी गई है।
खंडपीठ ने आगाह किया है कि आरोपी पूर्व मंत्री हत्याकांड की जांच या सुनवाई प्रभावित नहीं करेंगे और न ही वह किसी गवाह से सम्पर्क करेंगे या उसे प्रभावित करने का प्रयास करेंगे।
भाजपा के तालुक पंचायत के सदस्य योगेश की 15 जून 2016 को जिम के बाहर हत्या कर दी गई थी। हत्यारों ने पहले उनकी आंखों में मिर्च पाउडर झोंका था और फिर उन्हें मौत के घाट उतारकर दो पहिया से फरार हो गए थे। सीबीआई ने सितंबर 2019 में मामले की जांच अपने हाथ ले ली थी।
गौरतलब है कि योगेश के परिजनों ने तत्कालीन मंत्री और विधायक विनय कुलकर्णी पर हत्या का साजिश का आरोप लगाया था। परिवार का कहना था कि कुलकर्णी ने हत्या से कुछ दिन पहले योगेश को जान से मारने की धमकी भी दी थी। वहीं परिजनों का यह भी आरोप था कि उन पर मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव भी बनाया गया था।