उदयपुर। राजस्थान में अपर सेशन न्यायालय सलूम्बर उदयपुर ने फर्जी अंकतालिका मामले में गिरफ्तार सलूम्बर के विधायक अमृतलाल मीणा की जमानत याचिका खारिज कर दी।
मंगलवार को मीणा के कंचन सिंह हिरण ने सेशन न्यायालय में जमानत याचिका लगाई थी जिसे पीठासीन अधिकारी राकेश रामावत ने खारिज कर दिया।
गौरतलब है कि वर्ष 2015 में भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा ने अपनी पत्नी को सेमारी पंचायत से सरपंच पद का चुनाव लड़ाया था। इसमें उनकी पत्नी शांता देवी को जीत हासिल हुई थी।
शांता देवी की प्रतिद्वंदी उम्मीदवार सुगना देवी ने शांता देवी की फर्जी अंक तालिका को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। सीबीसीआईडी ने मामले की जांच शुरू की। इसमें विधायक की पत्नी की मार्कशीट फर्जी पाई गई।
सुगना देवी की शिकायत के बाद मामला स्थानीय न्यायालय, हाईकोर्ट और फिर सुप्रीमकोर्ट में पहुंचा। उच्चतम न्यायालय ने विधायक अमृतलाल मीणा को मामले में तीन सप्ताह में स्थानीय न्यायालय में आत्मसमर्पण करने के आदेश दिए थे। इस पर मीणा ने कल सोमवार को सलुम्बर न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था।
मीणा के वकील ने सोमवार को सलूम्बर के स्थानीय न्यायालय में जमानत याचिका पेश की थी जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया था। इसके बाद मंगलवार को मीणा के वकीलों ने सलूंबर के न्यायालय में जमानत याचिका लगाई थी। मंगलवार को फिर से न्यायालय ने मीणा की याचिका को खारिज कर दिया।