नयी दिल्ली । केन्द्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि ठेके की खेती के तहत देश के किसी भी किसान को उसकी भूमि से वंचित नहीं किया जायेगा।
सिंह ने आज राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के डॉ विकास महात्मे के ठेके की खेती के बारे में पूछे गए एक सवाल के पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हए यह बात कही।
सिंह ने बताया कि किसानों और खेती के प्रायोजकों के बीच बाज़ार के संबंधों को विकसित करने के लिए सरकार ने खेते की खेती के लिए एक प्रगतिशील एवं सुविधाजनक मॉडल एक्ट बनाया है इसका मकसद बाज़ार की अनिश्चितताओं तथा कीमत के जोखिमों को कम करना तथा मार्केटिंग को बढ़ावा देना है लेकिन किसान को ठेके की खेती में उसकी ज़मीन से वंचित नहीं किया जायेगा।
उन्होंने कहा कि 2007 में राष्ट्रीय किसान नीति बनाई गयी थी और उसकी एक नयी आचार संहिता जारी की गयी हैं। इसके बारे में 18 राज्यों से बात भी हुई है।
इस बीच, एक अन्य पूरक प्रश्न के उत्तर में कृषि राज्य मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि 21 राज्यों ने ठेके की खेती का पुराना कानून लागू किया था लेकिन अभी तक नया कानून अभी किसी राज्य ने लागू नहीं किया है। बाइस मई को राज्यों के साथ केंद्र की बैठक हुई थी और चार राज्यों ने इसे लागू करने की बात कही थी जिसमे तमिलनाडु ओडिशा और कर्नाटक भी शामिल है।