महोबा । उत्तर प्रदेश में महोबा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दलित युवती के साथ बलात्कार के अभियुक्त को दस वर्ष का कारावास और 25 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।
ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद ने बताया कि वर्ष 2013 में महोबा सदर कोतवाली के गांधी नगर क्षेत्र में पांच किताबे और पत्रिकाएं बेचने वाली कानपुर निवासी एक युवती को सामान खरीदने के बहाने तीन युवकों ने मकान के भीतर बुलाया और बलात्कार किया।
उन लोगों ने युवती को मामले की शिकायत पुलिस से करने पर जान से मार देने की धमकी दी थी। युवती की शिकायत पर अमनदीप,अभिषेक पालीवाल और कुलदीप के खिलाफ नामजद मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
अभियोजन अधिकारी ने बताया कि अपर जनपद सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमे की विस्तृत सुनवाई के बाद न्यायाधीश सुरेंद्र प्रसाद ने शुक्रवार को अभियुक्त अमनदीप को दोष सिद्ध होने पर दस वर्ष का कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर एक साल के अतिरिक्त कारावास का भी प्रावधान किया गया है। अदालत ने अन्य दोनो आरोपियों अभिषेक पाली वाल और कुलदीप को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।