ललितपुर। उत्तरप्रदेश के ललितपुर जिला एवं सत्र न्यायालय ने अपनी तीन बेटियों की हथौड़ा मारकर हत्या करने वाले पिता को शुक्रवार को मौत की सजा सुनाई।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राकेश तिवारी ने बताया कि अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गईं दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सुनवाई करते हुए आरोपी पर अपनी ही तीन बेटियों की जघन्य हत्या करने का आरोप सही साबित होने के बाद मृत्युदंड व एक लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर एक साल का साधारण कारावास भुगतना होगा।
गौरतलब है कि बानपुर थाना क्षेत्र के ग्राम वीर निवासी छिदामी उर्फ छिद्दू (35) पुत्र घनश्याम कुशवाहा ने 13 नवंबर 2018 की रात अपनी तीन बेटियों के सिर पर हथौड़ा से वारकर उनकी हत्या कर दी थी और रसोई गैस से घर में आग लगा दी। इस घटना में घर के अंदर लहूलुहान तीनो बेटियां जल गई थीं।
घटना की जानकारी मिलने पर गांव के चौकीदार पूरन सिंह पुत्र रामरतन खंगार सुबह करीब चार बजे आरोपी के चचेरे भाई मनोहर पुत्र भगोने कुशवाहा को लेकर उसके घर पर पहुंचा। दोनों ने किसी तरह सिलिंडर और घर में लगी आग को बुझाकर अंदर जाकर कमरे में देखा तो छिदामी की बेटियां अंजनी (11), रद्दो (07) एवं पुत्तो (04) बुरी तरह से जल गई थीं, जिन्हें जली हुई अवस्था में किसी प्रकार बाहर निकाला।
मनोहर के पुत्र दयानंद की सूचना पर डायल 100 पुलिस मौके पर पहुंची और एंबुलेंस से तत्काल लहूलुहान झुलसी बेटियों को स्वास्थ्य केंद्र महरौनी भेजा जहां हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने तीनों बेटियों का पोस्टमार्टम कराया था।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि पूरन सिंह की तहरीर पर में दर्ज की गई रिपोर्ट में बताया गया कि छिदामी शराब पीकर अपनी पत्नी से मारपीट करता था और दीपावली के एक दो दिन पहले उसने अपनी पत्नी के साथ शराब पीकर मारपीट की थी, जिससे पत्नी अपनी दो बच्चियों को साथ लेकर मायके चली गई थी। पुलिस ने आरोपी छिदामी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पूरे मामले की सुनवाई करते हुए निचली अदालत ने आज आरोपी को सजा सुनाई।