जालौन। उत्तर प्रदेश में जालौन स्पेशल पास्को कोर्ट ने अपनी नाबालिग बेटी से बलात्कार करने वाले कलयुगी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी ठोका।
सरकारी वकील लाखन सिंह रंजन ने बताया कि 12 दिसंबर 19 को थाना, गोहन के गांव रेपुरा निवासी नारसिंह ने अपनी ही 11 साल की बेटी को हवस की शिकार बनाया जब नाबालिग के साथ उसके पिता के द्वारा किए जा रहे अमानवीय कार्यों की जानकारी बच्ची के दादा राधेलाल को हुई तो दादा ने अपने बेटे के इस कुकृत्य के खिलाफ आवाज उठाते हुए कोतवाली गोहन में उसके विरूद्ध प्रार्थना पत्र दिया।
प्रार्थना पत्र के प्राप्त होते ही पुलिस ने तत्काल आरोपी के खिलाफ पास्को एक्ट में अभियोग दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया। इस पूरे मामले में पुलिस ने तत्परता से काम करते हुए बहुत ही कम समय में जांच पूरी कर ली और चार्जशीट दाखिल कर दी।
चार्जशीट दाखिल होने के बाद स्पेशल पास्को न्यायालय ने अभियोग की तत्काल सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी साथ ही 50000 का जुर्माना भी ठोक दिया।