दुमका। झारखंड में दुमका जिले की एक सत्र अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म के आरोपी कलयुगी पिता को 12 साल के कारावास की सजा सुनाई।
प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तौफीकुल हसन की अदालत ने यहां दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद कलयुगी पिता बालकिशुन साह को भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं के अलावा पोक्सो एक्ट में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है।
अदालत ने दोषी पर दो हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक डीके ओझा और बचाव पक्ष की ओर से डी. मिश्रा ने पैरवी की और बहस में हिस्सा लिया।
अपर लोक अभियोजक के अनुसार सात साल की नाबालिग बच्ची के साथ अपने ही पिता द्वारा दुष्कर्म किए जाने को लेकर पीड़िता की मां की शिकायत पर दुमका नगर थाना में भादवि की धारा 376 और पाक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 16 फरवरी 2014 को दुमका शहर के कुम्हारपाड़ा मुहल्ले में यह घटना घटी थी। पीड़िता के मां के बयान के अनुसार घटना के दिन वह दूसरे के घर काम करने के लिए गई थी। इस बीच आरोपी पति घर आया और बेटों को खाने का सामान लेने के बहाने बाहर भेज दिया। बेटों के घर से निकलते ही पति ने बेटी के साथ दुष्कर्म किया था।