नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) के उल्लंघन मामले में भगौड़ा करार दिए जा चुके उद्योगपति विजय माल्या की संपत्ति कुर्की करने के नए आदेश जारी किए।
मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दीपक शेहरावत ने विशेष लोक अभियोजक एनके माटा की ओर से दलीलों को सुनने के बाद माल्या के खिलाफ संपत्ति कुर्की के नये आदेश दिए और मामले की अगली सुनवाई पांच जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी।
ईडी ने माल्या के खिलाफ लंदन और कुछ यूरोपीय देशों में वर्ष 1996, 1997 और 1998 में हुए फाॅर्मूला वन वर्ल्ड चैम्पियनशिप के दौरान ब्रिटेन की कंपनी को किंगफिशर का लोगो प्रदर्शित करने के लिए कथित रूप से दो लाख डॉलर भुगतान करने के संबंध में समन जारी किए थे।
अभियोजन पक्ष की आेर से यह दलील दी गई कि फेरा मानदंडों का उल्लंघन करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक(आरबीआई) के पूर्व अनुमोदन के बिना पैसे का कथित रूप से भुगतान किया गया था।