अजमेर। कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न संक्रमण को रोकने के लिए धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत जिले की सीमा को तत्काल प्रभाव से सील किया गया है। यह प्रतिबंध आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।
जिला मजिस्ट्रेट विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए अजमेर जिले की सीमा को तत्काल प्रभाव से सील (डिस्ट्रीक्ट बोर्डर सील) किया गया है। जिले से लगते हुए जिलों से अजमेर जिला क्षेत्र में वाहनों एवं केवल आने जाने वाले व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णतया निषेध रहेगा। विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर एवं संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से जिले में आवागमन के लिए अनुमति प्राप्त की जा सकेगी।
पेट्रोल पम्प, आटा चक्की एवं उचित मूल्य की दुकानें रहेगी खुली
कोरोना वायरस के दौरान लॉकडाउन की स्थिति में जिले के समस्त पेट्रोल पम्प, आटा चक्कियां एवं उचित मूल्यों की दुकानें खुली रखी जाएगी। लॉकडाउन के दौरान पेट्रोल पम्प, आटा चक्कियां एवं उचित मूल्यों की दुकानें निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूर्ववत नियमित तौर पर खुले रहेंगे। इन पर आने वाले उपभोक्ताओं को सामाजिक दूरी बनाए रखना होगा एवं भीड़ से बचना होगा।
लॉकडाउन अवधि में पारले जी कम्पनी देगी 15 हजार बिस्किट
लॉकडाउन की अवधि में कमजोर एवं वंचित व्यक्तियों को पारले जी कम्पनी द्वारा 15 हजार बिस्किट पैकेट उपलब्ध कराए जाएंगे। जिला प्रशासन द्वारा लॉकडाउन के दौरान गरीब एवं वंचित वर्ग के व्यक्तियों को निःशुल्क सूखी राशन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें आवश्यकतानुसार पारलेजी बिस्किट भी उपलब्ध रहेंगे। यह बिस्किट कम्पनी द्वारा राज्य सरकार को निःशुल्क उपलब्ध करवाएं जाएंगे। कम्पनी द्वारा राज्य में तीन लाख 78 हजार बिस्किट पैकेट निःशुल्क दिए जाएंगे।