भोपाल । कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा पनामा पेपर्स मामले में कथित तौर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र का नाम लेने पर आज यहां कार्तिकेय चौहान की ओर से गांधी के खिलाफ अदालत में मानहानि का परिवाद पेश किया।
जिला अदालत के न्यायाधीश सुरेश सिंह की अदालत में अधिवक्ता शिरीष श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री चौहान के पुत्र कार्तिकेय की ओर से मानहानि का परिवाद पेश किया। परिवाद में गांधी द्वारा कल मध्यप्रदेश की यात्रा के दौरान सार्वजनिक मंच से पनामा पेपर्स मामले को लेकर दिए गए बयान को आधार बनाया गया है। इस बयान में गांधी के मुख्यमंत्री के पुत्र संबंधी बयान का उल्लेख है।
अदालत परिसर में अधिवक्ता श्रीवास्तव ने मीडिया से कहा कि परिवाद में गांधी के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धाराओं के तहत कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। ये धाराएं मानहानि से जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि अदालत में इस मामले में तीन नवंबर को कार्तिकेय चौहान की गवाही हो सकती है। अधिवक्ता का कहना है कि गांधी ने जानबूझकर इस तरह का बयान दिया है।
गांधी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कल से मध्यप्रदेश के इंदौर और उज्जैन संभाग के दो दिवसीय दौरे पर हैं। गांधी ने कल उज्जैन के बाद झाबुआ में चुनावी सभा को संबोधित किया था। कथित तौर पर झाबुआ में गांधी ने ‘पनामा पेपर्स’ का जिक्र किया और कहा कि मामा के पुत्र का नाम भी इसमें आया है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुयी।
इसके बाद से मुख्यमंत्री चौहान और उनके पुत्र कार्तिकेय चौहान ने कल रात ही ट्वीट के जरिए तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और चेतावनी दी थी कि गांधी के खिलाफ मानहानि का केस लगाया जाएगा।