कोच्चि। केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को लक्षद्वी की फिल्म निर्माता आयशा सुल्ताना को देशद्रोह के मामले में अग्रिम जमानत दे दी।
कवारत्ती में पुलिस ने सुल्ताना के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया है। सुनवाई के दौरान के न्यायाधीश अशोक मेनन ने कहा कि उनके (सुल्ताना) बयान में ऐसा कोई स्पष्ट संकेत नहीं है, जो राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक होने के आरोप या दावे को साबित करें और न ही यह व्यक्तियों के किसी समूह के खिलाफ दूसरे वर्ग को उकसा रहा हो।
उन्होंने कहा कि सुल्ताना को गिरफ्तार किए जाने की सूरत में 50 हजार रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत देने पर उन्हें जमानत दी जाए जो उन्हें गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को उचित लगता हो।
उल्लेखनीय है कि कवारत्ती के एक राजनीतिज्ञ द्वारा दायर याचिका के आधार पर नौ जून को सुल्ताना के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। आरोप यह है कि सुल्ताना ने सात जून को एक मलयालम समाचार चैनल के बहस में भाग लेते हुए कहा था कि केंद्र ने लक्षद्वीप के लोगों के खिलाफ जैविक हथियारों का इस्तेमाल किया है।
सुल्ताना ने कहा कि उन्हें नहीं लगता है कि जैव-हथियार शब्द का उपयोग एक अपराध है और यह टिप्पणी लोगों के मन में घृणा पैदा करने के इरादे से नहीं की गई थी।
उधर, लक्षद्वीप प्रशासन ने सुल्तान की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि सुल्ताना ने इस तरह का बयान देकर स्कूली बच्चों के भी मन में अलगाववाद और सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया।