अलवर। राजस्थान में अलवर की पोक्सो अदालत नंबर 3 ने सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में एक आरोपी को आज 10 साल की सजा और दस हजार रूपये जुर्माने से दंडित किया।
विशिष्ट लोक अभियोजन राजकुमार गंगावत ने बताया कि 31 जनवरी 18 को राजगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज कराया कि पीड़िता शाम को अपनी मां के साथ थी और पिताजी बाहर गए हुए थे तभी पड़ोस के आकाश सैनी ने उसे बाहर बुलाया और घर ले गया।
घर पर उस वक्त तीन चार जने मौजूद थे और उसे चाय पिलाई। चाय पीने के बाद पीड़िता को चक्कर आने लगे उसके बाद आकाश सैनी चेतराम और अजय सैनी ने बारी-बारी से दुष्कर्म किया इस दुष्कर्म का वीडियो चेतराम ने बनाया।
पीड़िता की सगाई हो गई थी और उस वीडियो को पीड़िता के साथ भेज दिया जिससे उसकी सगाई टूट गई पुलिस ने इस मामले में अनुसंधान कर आकाश सैनी के खिलाफ चालान पेश किया।
विशिष्ट न्यायाधीश नंबर 3 सोहन शर्मा ने आरोपी आकाश सैनी निवासी रसीदपुर थाना मंडावर जिला दौसा को 10 साल की सजा 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।