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आरटीआई के तहत गलत जानकारी देने पर होगा जुर्माना
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आरटीआई के तहत गलत जानकारी देने पर होगा जुर्माना

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आरटीआई के तहत गलत जानकारी देने पर होगा जुर्माना
Fines on giving incorrect information under RTI
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रायगढ़ । छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने जिला सैनिक बोर्ड बिलासपुर को सूचना अधिकार कानून(आरटीआई) के तहत गलत जानकारी देने पर जन सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी पर 25-25 हजार का जुर्माना करने के साथ ही उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाई के भी निर्देश दिए हैं।

मामला रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ ब्लाक का है जहां के आरटीआई कार्यकर्ता ऋषभ तिवारी द्वारा बिलासपुर सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा भूतपूर्व सैनिकों की जानकारी चाही गई थी जिसमें जन सूचना अधिकारी व अपीलीय अधिकारी द्वारा आरटीआई कार्यकर्ता को न सिर्फ गुमराह किया बल्कि गलत जानकारी देकर आरटीआई के नियमों का उल्लंघन किया।

आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा जिला सैनिक बोर्ड बिलासपुर से भूतपूर्व सैनिकों के संबंध में चाही गई जानकारी के मामले में राज्य सूचना आयोग द्वारा गलत जानकारी देने और नियमों से अनजान अपीलीय अधिकारी की लापरवाही पर फैसला देते हुए दोनों अधिकारियों पर 25- 25 हजार रूपये का जुर्माना एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए लिखा है।