फिरोजाबाद। केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने वाले प्रोफेसर की अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र को अदालत ने निरस्त कर उसे जेल भेज दिया है। फाइनल जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिये कोर्ट ने 26 जुलाई नियत की है।
नगर के प्रमुख एसआरके डिग्री कालेज के प्रोफेसर शहरयार अली ने सोशल मीड़िया पर केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ अमार्यादित टिप्पणी की थी। भाजपा के महानगर उपाध्यक्ष एवं नगर निगम के नामित पार्षद ठा. उदय प्रताप सिंह ने प्रोफेसर के खिलाफ थाना रामगढ़ में मामला दर्ज कराया था। हिन्दूवादी संगठनों ने प्रोफेसर की गिरफ्तारी और कालेज से उनकी बर्खास्तगी को लेकर कई बार आन्दोलन भी किया था।
इस मामले में प्रोफेसर ने हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीमकोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया लेकिन उसे राहत नहीं मिलने पर मंगलवार को आरोपी प्रोफेसर ने अपर जिला जज/एफटीसी प्रथम अनुराग शर्मा की अदालत में आत्मसमर्पण करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की। अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अर्जी निरस्त कर आरोपी प्रोफेसर को जेल भेज दिया। मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी।