मऊ। उत्तर प्रदेश में मऊ की एक अदालत ने 20 वर्ष पूर्व तीन महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में पांच आरोपियों को बुधवार को दस वर्ष की कैद एवं तीन-तीन हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार रानीपुर क्षेत्र के नई बाजार धरौरा निवासी फरीद, नंदू पासी, सिराजूद्दीन एवं सोचन तथा शमसाबाद निवासी देवी शरण 27 मार्च 1998 की रात साढ़े नौ बजे तीन पीड़िताओं को उठा ले गए और उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया। इस सम्बंध में पांचों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। निरीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 12 गवाह पेश किए गए।
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर दो बीर नायक सिंह ने दोनो पक्षों को सुनने और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्योें के आधार पर खुली अदालत में सभी पांचों आरोपियों को दस वर्ष के सश्रम कारावास एवं तीन-तीन हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके साथ ही अर्थदंड अदा नहीं करने पर अदालत ने एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा सुनाई।