अगरतला। त्रिपुरा में गोमती की जिला अदालत ने नवंबर 2021 में एक महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
गोमती के जिला एवं सत्र न्यायालय ने सोमवार को पांचों आरोपियों को उनकी मृत्यु तक सश्रम कारावास की सजा सुनाई और सभी दोषियों पर 60-60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
आरोपियों को सामूहिक दुष्कर्म के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (डी) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम की धारा 03 के अंतर्गत दोषी पाया गया। दोषियों की पहचान ताजुल इस्लाम, सद्दाम हुसैन, रब्बान अली, दुधु मियां और समीमन हुसैन के रूप में हुई है और वे सभी सिपाहीजाला जिले के सोनामुरा और मेलागढ़ के निवासी हैं।
विशेष लोक अभियोजक पलटू दास ने कहा कि घटना की रात पीड़िता अपने पति के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी। इसी दौरान दोषियों ने किला इलाके में हाइवे पर उसका अपहरण कर लिया गया। दोषियों ने पीड़िता के पति के साथ मारपीट की और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और महिला को एक सुनसान इलाके में ले जाकर पूरी रात उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।
उन्होंने बताया कि सुबह गंभीर अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। घटना के तीन दिन बाद तबीयत में सुधार होने के बाद उसने अपना बयान दर्ज करवाया, जिसके बाद, आर के पुर थाने दो मामला दर्ज किया गया और जांच के लिए अपराध शाखा को सौंप दिया गया।
अपराध शाखा ने जांच के बाद आरोपपत्र दाखिल किया और सुनवाई के दौरान न्यायालय के समक्ष 42 गवाहों को पेश किया, जिसके आधार पर न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया।