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नाबालिक लड़की को भगाने वाले युवक को पांच साल की सजा
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नाबालिक लड़की को भगाने वाले युवक को पांच साल की सजा

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नाबालिक लड़की को भगाने वाले युवक को पांच साल की सजा
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नाबालिक लड़की को भगाने वाले युवक को पांच साल की सजा
नाबालिक लड़की को भगाने वाले युवक को पांच साल की सजा

चित्रकूट | उत्तर प्रदेश में चित्रकूट के अपर जिला जज ने शौच को गई नाबालिग लड़की को भगाने के मामले में आज अभियुक्त को 5 वर्ष की सजा और 15 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया है।

आभियोजन अधिकारी विवेक चंद्रा ने बताया कि राजापुर क्षेत्र के गंगापुरवा निवासी एक व्यक्ति ने 18 मई 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार उसकी 12 वर्षीय पुत्री 18 मई 2016 को सवेरे 5 बजे अपनी भाभियों के साथ शौच के लिए खेतों की ओर गई थी। इस दौरान रास्ते में रैपुरा क्षेत्र के छोटा बन्ना गाँव का निवासी नरेंद्र पुत्र संतोष उसे बहला फुसला कर बाइक में बैठाकर भगा ले गया। बालिका की दोनों भाभियों ने उसे रोंकने का बहुत प्रयास किया,लेकिन वह नहीं माना। अपर जिला जज सुभाष सिंह ने प्रकरण में बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद दोष सिद्ध होने पर नरेंद्र को पाँच वर्ष की कैद एवं 15 हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।