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Five-year sentence for minor tampering accused - नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को पांच साल की सजा - Sabguru News
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नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को पांच साल की सजा

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नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को पांच साल की सजा
Five-year sentence for minor tampering accused
 Five-year sentence for minor tampering accused
Five-year sentence for minor tampering accused

भिण्ड । मध्यप्रदेश की भिंड जिला न्यायालय ने एक नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले एक युवक को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर पांच हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है।

एडीपीओ इंद्रेश प्रधान ने आज यहां बताया कि किशोरी 21 अक्टूबर 2017 की शाम सात बजे गोरमी थाना क्षेत्र के ग्राम रामप्रताप का पुरा में अपने रिश्तेदारों के यहां आई थी। तभी गांव के हरिमोहन शर्मा ने उसका हाथ पकडकर उसके साथ अश्लील हरकत करने का प्रयास किया। किशोरी किसी तरह से वहां से भाग गई।

इसके बाद उसने परिजन को पूरी घटना बताई। गोरमी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर मामला न्यायालय को भेजा। वहीं षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश ने हरिमोहन की दोषी मानते हुए पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।