भिण्ड | मध्यप्रदेश के भिंड जिले की एक अदालत ने माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल द्वारा संचालित हाईस्कूल की परीक्षा में अपने स्थान पर फर्जी परीक्षार्थी बैठाने वाले को पांच साल की सज़ा सुनाई है।
भिण्ड जिला न्यायालय के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता ने कल पांच साल के सश्रम कारावास और तीन हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड न चुकाने पर अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। विशेष लोक अभियोजक सबलसिंह भदौरिया ने बताया कि वर्ष 2015 में आयोजित माध्यमिक शिक्षा मण्डल बोर्ड की हाईस्कूल की परीक्षा में हिंदी विषय के पेपर में परीक्षार्थी सुंदर सिंह बघेल (20) का शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जवासा में परीक्षा केंद्र था। जहां सुंदर सिंह ने अपने स्थान पर नवीन को परीक्षा में बैठा दिया।
परीक्षा कक्ष में ड्यूटी दे रहे पर्यवेक्षकों ने जब बुकलेट में लगे सुंदर के फोटो से नवीन के चेहरे का मिलान नहीं होने पर जांच की तो वह फर्जी निकला। इस पर पुलिस ने नवीन को पकड लिया। साथ ही सुंदर का प्रवेश पत्र भी जब्त कर लिया। नवीन की उम्र कम होने से उसका प्रकरण किशोर न्यायालय में भेजा गया। वहीं सुंदर के विरुद्ध केस दर्ज कर दोनों की हैंड राइटिंग परीक्षण के लिए भोपाल भेजी गई। रिपोर्ट आने के बाद न्यायालय ने प्रकरण में सुनवाई की। न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता ने इस मामले में सुंदर सिंह को दोषी पाया।